Please wait..

अब हेलमेट पहनने पर भी जारी होगा ₹2000 का चालान, मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार रहें सावधान

Challan for Driving With Helmet in India जो लोग अब हेलमेट पहनकर सवारी कर रहे हैं, उन्हें भी एक गलती के कारण भारी चालान का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, हेलमेट न पहनना पहले से ही नियम तोड़ने में शामिल था, लेकिन अब ठीक से हेलमेट न पहनना भी ट्रैफिक नियमों में शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान भी काट रही है। हालांकि इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। या फिर हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन उसे पहनते समय गलतियां कर देते हैं। ऐसे में हम आपको हेलमेट सही तरीके से पहनने का तरीका बता रहे हैं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें और चालान से बच सकें।

हेलमेट कैसे पहनें

दोपहिया वाहन पर सवारी करने या बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है ताकि किसी दुर्घटना के दौरान आपके सिर में चोट न लगे। दुर्घटना के ज्यादातर मामलों में सिर में चोट लगने से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जब भी आप हेलमेट पहनें तो इस बात का ध्यान रखें कि वह आपके सिर पर ठीक से लगा हो। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप लगाना न भूलें। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे कपड़े नहीं उतारते। इतना ही नहीं कई लोगों के हेलमेट पर लॉक स्ट्रिप नहीं होती है। या यह टूट गया है। इन सभी स्थितियों में आपका चालान किया जा सकता है।

Challan for Driving With Helmet in India अब 2000 रुपये का चालान

भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में बदलाव किया है। जिसमें दोपहिया वाहन सवारों द्वारा हेलमेट न पहनने या ठीक से न पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यहां तक कि अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं और इसे कसकर नहीं पहनते हैं, तो भी आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह से ठीक से पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास 2000 रुपये का चालान होगा।

Challan for Driving With Helmet in India
Challan for Driving With Helmet in India

हेलमेट पर आईएसआई का निशान होना चाहिए।

हेलमेट पर बीएसआई (भारतीय मानक ब्यूरो आईएसआई) नहीं होने पर आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते समय सिर्फ आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी एमवीए के तहत आपको 1,000 रुपये का चालान जारी किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस अभी लोगों पर 1000 रुपये का चालान काट रही है।

Leave a Comment