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मारुति को लगा बड़ा जुर्माना अब क्या होगा मारुति का

Maruti Suzuki Imposes Fine पिछले कई सालों से भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा कारें बेच रही है। लेकिन, जब सुरक्षा रेटिंग की बात आती है, तो Maruti Suzuki अभी भी Tata और Mahindra की तरह विश्वास हासिल करने में विफल रही है। हाल ही में केरल में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां उपभोक्ता आयोग ने कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को एक ग्राहक को बेची गई कार की कीमत वापस करने का आदेश दिया है। जी हां, क्योंकि कार मालिक ने दावा किया था कि कार एक्सीडेंट में एयरबैग नहीं डिप हुआ था। बाद की जांच में भी यह सच पाया गया। आइए जानते हैं इस मामले की डिटेल विस्तार से।

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, मलप्पुरम जिला उपभोक्ता आयोग ने मलप्पुरम जिले के निवासी मोहम्मद मुस्लीयार की शिकायत पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया। आयोग ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि शिकायत के अनुसार, जिस कार में शिकायतकर्ता यात्रा कर रहा था, वह 30 जून, 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

मारुति सुजुकी पर लगा भारी जुर्माना

उपभोक्ता ने निवारण निकाय से संपर्क किया और आरोप लगाया कि यह एक विनिर्माण दोष था जिसे ‘एयरबैग’ ने तैनात नहीं किया, जिससे गंभीर चोटें आईं। मोटर वाहन निरीक्षक ने यह भी कहा कि दुर्घटना के समय ‘एयरबैग’ काम नहीं कर रहा था। बयान में कहा गया है कि आयोग ने वाहन की 4,35,854 रुपये कीमत और 20,000 रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि अगर एक महीने के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा।

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