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१०० बार तोड़ा ट्रैफिक रूल देना होंगे करोड़ों रुपये देखे कहा कहा का केस

भारत में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियम लागू किए गए हैं। वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी वाहन चालकों को अलर्ट करती रहती है। इसके बावजूद लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि चालान जारी होने और जुर्माने का सामना करने के बाद भी लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करना बंद नहीं करते हैं। खबर है कि बेंगलुरु के एक स्कूटर चालक ने 300 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। अब उन्हें जुर्माने के तौर पर 3.04 लाख रुपये देने होंगे।

300 से ज्यादा बार तोड़ा ट्रैफिक नियम
अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड की एक खबर के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बेंगलुरु के सुदामा नगर निवासी एक शख्स पर 300 से ज्यादा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उस पर करीब 3.04 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो उसने अभी तक नहीं भरा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी उसके घर गए थे और जुर्माना भरने के लिए नोटिस भी दिया था।

जुर्माना भरने से किया इनकार
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नोटिस देने के लिए उनके घर गए, तो उन्होंने जुर्माना राशि देने से साफ इनकार कर दिया। उसने अधिकारियों से कहा कि उसके पास जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस शख्स के पास होंडा एक्टिवा स्कूटर है, जिसका नंबर केए05 केएफ 7969 है।

दर्ज होगा केस
ट्रैफिक पुलिस अधिकारी उसके घर गए तो उसने स्कूटर उन्हें सौंप दिया और उसे जब्त करने को कहा। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने उनकी रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

बिना हेलमेट मोबाइल पर बात करते रहे
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वह बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता था और वाहन चलते समय मोबाइल पर बात करता था। इसके अलावा वह रेड लाइन पर सिग्नल भी जंप करते थे। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्होंने जुर्माने की रकम भरने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है।

गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना
आपको बता दें कि भारत में गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ट्रैफिक सेफ्टी नियम कहते हैं कि वाहन चलाते समय आपकी नजर सड़क पर होनी चाहिए और ध्यान ड्राइविंग पर होना चाहिए। गाड़ी चलाते समय अगर आपके पास कॉल आता है तो पहले स्पेस चेक करने के बाद कार कहीं पार्क करें और फिर मोबाइल फोन पर बात करें। ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है
इसके साथ ही अगर आप टू-व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। यातायात नियम बताते हैं कि दोपहिया वाहनों के सवारों को आकस्मिक चोटों से बचने के लिए आईएसआई प्रमाणित हेलमेट पहनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के वाहन चलाता है, तो उसके खिलाफ धारा 129 आर/डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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